मध्यप्रदेश

मप्र सरकार की सख्ती: निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली : आज से ही प्रभावी हुआ नियम

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार राज्य में निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नियामानुसार वसूली करेगी। इस बात की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। इस संबंध में आज मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान भरपाई की वसूली अधिनियम संबंधी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी हो गया है। निजी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर वसूली के लिये दावा किया जा सकेगा। इसके लिये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें दावा अधिकरण का गठन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी।





अधिसूचना में अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों, अधिकार और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दावों की सुनवाई होगी, साक्षियों के साक्ष्य शपथ पर लिखे जायेंगे। अधिनियम में दस्तावेजों के प्रकटीकरण के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता-1908 से संबंधी उपबंध इन नियमों के अधीन जाँच के संबंध में लागू होंगे।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार दावा अधिकरण का निर्णय लिखित आदेश होगा। इसे खुले न्यायालय में सुनाया जायेगा। प्रत्येक निर्णय/आदेश की मूल प्रति जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में प्रस्तुत की जायेगी। दावा आयुक्त प्रत्येक पक्ष को आदेश की एक प्रति नि:शुल्क प्रदान करेगा। अधिनियम में अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष 90 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button