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यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे गुरमीत की बढ़ी मुश्किलें, रणजीत हत्याकांड में हुए दोषी करार

अंबाला। यौन शोषण (sexual abuse) के मामले में 20 साल कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) की मुश्किलें आज और बढ़ गई है। हरियाणा की स्पेशल सीबीआई कोर्ट (Haryana’s Special CBI Court) ने आज रणजीत हत्याकांड (Ranjit murder case) के मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह समेत पांच आरोपियों को IPC की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है। सीबीआई सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को करेगी।

अदालत को इस मामले में पहले फैसला 26 अगस्त को सुनाना था। अभियोजन पक्ष के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि 19 साल पुराने इस मामले में बीते 12 अगस्त को बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई थी। सीबीआई जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में करीब ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया। बता दें कि रणजीत की हत्या की 10 जुलाई 2002 में की गई थी।





इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने की और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ही ट्रायल भी चला। अब घटना के 19 साल से अधिक समय बाद कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस हफ्ते की शुरूआत में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ हत्या के मुकदमे को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट से किसी अन्य सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

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