मिजोरम में पेट्रोल खरीदने की सीमा तय की सरकार ने

राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि अंतरराज्यीय सीमा विवाद के कारण राज्य को ईंधन के भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। ईंधन पड़ोसी राज्य असम के रास्ते मिजोरम पहुंचता है।
आदेश में कहा गया, “सभी फिलिंग स्टेशनों (Filling Stations) को निर्देश दिया जाता है कि वे किसी वाहन के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक पेट्रोल और डीजल नहीं दें। केवल उन वाहनों के लिए ईंधन जारी किया जाएगा जो फिलिंग स्टेशनों पर जाते हैं।”
छह, आठ और बारह पहिया वाहनों जैसे भारी मोटर वाहनों द्वारा एक बार में खरीदे जा सकने वाले ईंधन की मात्रा 50 लीटर और मध्यम मोटर वाहनों जैसे पिकअप ट्रकों के लिए 20 लीटर तक सीमित कर दी गयी है।
आदेश में कहा गया कि स्कूटर के लिए अधिकतम तीन लीटर, अन्य दोपहिया वाहनों के लिए पांच लीटर और कारों के लिए 10 लीटर ईंधन की मंजूरी है।
इसमें कहा गया कि चावल के बोरे, तेल और रसोई गैस ले जाने वाले ट्रकों को उतने ईंधन लेने की मंजूरी होगी, जो राज्य में आने और राज्य से निकलने के सफर के लिए पर्याप्त होगी।
फिलिंग स्टेशनों से कंटेनर या गैलन बैरल में ईंधन लेने पर कड़ी रोक लगायी गयी है।