महाराष्ट्र में कोरोना हुआ बेकाबू: सरकार ने 15 अप्रैल तक बढ़ाया प्रतिबंध

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आज से रात 8 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क
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नियम तोड़ने पर 500 और सार्वजनिक जगहों में थूकने पर लगेगा 1000 जुर्माना
मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए उद्धव सरकार ने राज्य में लगे प्रतिबंध को 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत 27 मार्च से रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क बंद रहेंगे साथ ही समुद्र तटों के पास जाने पर भी रोक रहेगी। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार ने 27 मार्च से शुरू होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के साथ नाटक थिएटरों को भी बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि रात में भोजन की होम डिलीवरी की छूट दी गई है।
जानिए कितना है जुर्माना
महाराष्ट्र सरकार के अनुसार बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं सार्वजनिक स्थान जैसे समुद्र तट और उद्यान में नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
भारत में बीते 24 घंटों में 62,258 नए मामले
भारत में बीते 24 घंटों में कोरोनावायरस के 62,258 नए मामले सामने आए हैं, जो अक्तूबर, 2020 के बाद से सबसे अधिक दैनिक मामले हैं। इसके साथ ही शनिवार को कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,19,08,910 तक पहुंच गई।
गुजरात आने के लिए अब कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य
किसी अन्य राज्य से गुजरात आने के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य होगा। यह नियम एक अप्रैल से प्रभावी होगा।