मध्यप्रदेश

मप्र में अब देत रात तक खुल सकेंगे बार, लेकिन चुकानी होगी ज्यादा फीस, आज मिल सकती है नई पॉलिसी को मंजूरी

भोपाल। शिवराज सरकार आज वर्ष 2021-22 के लिए बार लाइसेंस के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। आबकारी विभाग ने प्रस्तावित किया है कि प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों के बार रात 2 बजे तक खुल सकेंगे। वर्तमान में बार बंद होने का समय रात 12 बजे है, लेकिन 2 घंटे के लिए 5 हजार रुपए फीस जमा करने पर रात 2 बजे तक बार खोले रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह अनुमति साल में 8 बार ही मिल सकेगी। इसके लिए कलेक्टर को अधिकृत किया जा रहा है। कलेक्टर चाहे तो अनुमति ना भी दे।

सूत्रों ने बताया कि शराब दुकानों की नई पॉलिसी सरकार ने जून तक के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन आबकारी विभाग ने नए साल वित्तीय वर्ष के लिए बार संचालन और भांग दुकानों की नीलामी के लिए नई पॉलिसी लागू करेगी। आबकारी विभाग ने यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है। जिसे 24 मार्च बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी।




मंत्रालय सूत्रों के अनुसार पॉलिसी में प्रस्तावित किया गया है कि 3 स्टार होटल और पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित बार के लिए लाइसेंस 3 साल के लिए दिया जाएगा। अभी तक यह लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाता है। इसी तरह बार लाइसेंस की व्यावसायिक क्लब की कैटेगरी को समाप्त किया जा रहा है।

इसके अलावा होटल के बार के लिए ज्यादा छूट देना भी प्रस्तावित किया गया है। जिसके मुताबिक बार के अतिरिक्त होटल परिसर के अन्य स्थानों पर शराब पीने की अनुमति देने के लिए 10 हजार रुपए अतिरिक्त फीस लगेगी। वर्तमान में बार संचालकों को लाइसेंस फीस का 10% चुकाना पड़ता था।

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