मप्र की जनता को टैक्स से मिली राहत…जानिए कैसे मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश सरकार (mp government) ने कोरोना काल के मद्देनजर प्रॉपर्टी टैक्स (property tax), पानी के बिल (water bills) और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए (Property Rent) में राहत दी है। नगरीय विकास और आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वालों को लोगों को फायदा होगा।
आदेश के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स में 50, 000 रुपये तक की बकायेदारी के मामलों से सरचार्ज (surcharge) पूरी तरह खत्म कर दिया है। एक लाख रुपये तक के बकाया पर अब केवल आधा (50 प्रतिशत) सरचार्ज ही लिया जाएगा।
यदि बकाया की रकम एक लाख से अधिक है तो उस पर 25 फीसदी सरचार्ज माफ रहेगा। नगरीय निकायों की किराए पर दी गयी प्रॉपर्टी पर 20, 000 रुपये तक का किराया पूरी तरह माफ कर दिया गया है। साथ ही 20, 000 से 50, 000 तक के बकाया पर भी 50 फीसदी छूट दी गयी है। 50, 000 से ज्यादा के बकाया किराये पर 25 प्रतिशत छूट रहेगी।
पानी का बकाया बिल का सरचार्ज पूरी तरह माफ
वहीं पानी का 10 हजार रुपये तक के बकाया बिल का सरचार्ज पूरी तरह माफ हुआ। दस हजार से 50, 000 तक के बकाये पर सरचार्ज में 75 फीसदी छूट दी जाएगी। इससे अधिक के बकाये पर सरचार्ज को आधा कर दिया गया है। ये सभी छूट केवल उन मामलों में मिलेगी, जिनमें बकाया बिल का पेमेंट 31 अगस्त, 2021 तक कर दिया जाएगा।