मध्यप्रदेश

मप्र पंचायत चुनाव में नया मोड़: राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव तो कराएगा, लेकिन नतीजे नहीं करेगा घोषित

भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election) को लेकर बनी हुई असमंजस की स्थिति में अब एक और मोड़ आ गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) ने पंचायत चुनाव के परिणाम (result) पर रोक लगा दी है। नए आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन (three-tier panchayat elections) में सभी पदों के लिये चुनाव तो होगा लेकिन नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में आयोग अलग से निर्देश देगा। इस तरह से अब सभी पदों के नतीजे एकसाथ घोषित होंगे। इसी के साथ निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशी की जीत पर भी रोक लगा दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नया आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि मनमोहन नागर (Manmohan Nagar) विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य Zilla Panchayat Member() के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि OBC के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य कर दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सभी सीटों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाए।

आयोग ने मतगणना व नतीजों का ऐलान टाला
ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) खत्म किए जाने और इस वर्ग के आरक्षित पदों को सामान्य किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने के बजाय विधानसभा में सरकार के ऐलान से राज्य निर्वाचन आयोग भी गफलत में फंस गया है। अब आयोग ने जिन शेष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया को जारी रखा है, उनकी मतगणना और नतीजों के ऐलान को भी रोक दिया है। मतगणना से संबंधित सभी दस्तावेज उपस्थित अभ्यर्थियों व एजेंटों की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित रखने का फैसला किया है। इसी तरह निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित करने से रोक दिया गया है।

इसके पालन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि पंच और सरपंच पद के लिए मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर EVM से मतगणना कराई जाएगी। पंच और सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर मतगणना होगी। सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण और नतीजों की घोषणा संबंधी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। इस संबंध में अलग से आदेश जारी होगा।

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