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केन्द्र सरकार का बड़ा कदम: विदेशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, मंगवाए आवेदन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (central government) ने शरणार्थियों (refugees) को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय (home Ministry) ने अफगानिस्तान (Afghanistan), पाकिस्तान (Pakistan), बांग्लादेश (Bangladesh) के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों (Non-muslim refugees) से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इत्यादि है। इनसे शुक्रवार को भारतीय नागरिकता (Indian citizenship) के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन (Notification) जारी किया है। नोटिफिकेशन में सिटिजनशिप एक्ट (Citizenship act) 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तुरंत पालन की बात कही गई है।





आनलाइन करना होगा आवेदन
ये शरणार्थी गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदा बाजार, राजस्थान के जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं। इन्हें नागरिकता के लिए आनलाइन अप्लाई (online Apply) करना होगा।

CAA को लेकर हुए थे दंगे
वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरूआत में दिल्ली में दंगे हुए थे।

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