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योगी सरकार के दो फैसले: कोरोना नियमों के उल्लंघन से जुड़े तीन लाख मामले होंगे वापस, 35 जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा

लखनऊ। उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (yogi government) ने मंगलवार को प्रदेश के लोगों के हित दो अहम फैसले लिए। पहला तो कोरोना काल (corona period) के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन (violation of corona rules) से जुड़े करीब तीन लाख मामलों (three lakh cases) को वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि, वर्तमान व भूतपूर्व सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे। तो वहीं बेमौसम बारिश (unseasonal rain) से 35 जिलों में खराब हुई फसल को लेकर 30.54 करोड़ राशि किसानों के लिए मुआवजे (compensation to farmers) के रूप में जारी करने की घोषणा की।

 

योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल में आम लोगों पर दर्ज लाखों अपराधिक मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश न्याय विभाग ने मंगलवार को जारी कर दिया। वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। इनके मामले में हाईकोर्ट की अनुमति से ही अलग से विचार किया जाएगा।

 

बताया गया कि आपदा प्रबंध अधिनियम-2005, महामारी अधिनियम-1897 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा (section of the Indian penal code)-188, 269,270, 271 व इससे संबद्ध अन्य कम गंभीर अपराध की धाराओं से संबंधित पूरे प्रदेश में तीन लाख से अधिक अभियोग दर्ज किए गए हैं। शासन ने इन तीन लाख मुकदमों में से, जिनमें आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो गए हैं, उन्हें वापस लिए जाने की अनुमति दे दी है।

 

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी थी कि Covid-19 प्रोटोकाल के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा की जाए, जिससे सामान्य नागरिकों को अनावश्यक अदालती कार्यवाही, न्यायालयों में लंबित फौजदारी के मामलों को रोकने और नागरिकों को फौजदारी प्रक्रिया की कार्यवाही से बचाया जा सके। इस क्रम में गृह मंत्रालय (home Ministry) ने इस तरह के अपराधिक मामलों की समीक्षा कर मुकदमे वापस लेने के संबंध में विचार करने को कहा गया।

 

90 हजार किसानों को दिया जाएगा मुआवजा

वहीं राज्य सरकार बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की भरपाई के लिए 35 जिलों के 90950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के तहत राहत सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए इन जिलों को 30 करोड़ 54 लाख 16,203 रुपये जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

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