ताज़ा ख़बर

देर रात बग्गा को मिली बड़ी राहत: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर 10 मई तक लगाई रोक, अब 23 को होगी सुनवाई

चंडीगढ़। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। देर रात हुई सुनवाई में कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। अदालत ने यह सुनवाई मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ की थी। बग्गा के पक्ष में यह फैसला जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनाया। बता दें कि मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार देर शाम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट के आदेश पर बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाने की बात अदालत ने कही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। मित्तल ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। मोहाली कोर्ट ने शनिवार शाम को ही बग्गा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मामले पर 23 मई को सुनवाई होनी है। इससे पहले बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

केवल राजनीतिक ईर्ष्या के कारण की जा रही कार्रवाई
मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद ही बग्गा शनिवार रात पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए। वहीं अदालत के फैसले के बाद दिल्ली में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस को तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ लगाया गया था। केवल राजनीतिक ईर्ष्या के कारण वे बार-बार कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।

हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सच्चाई की जीत होगी। लेकिन अदालत के आदेश पर आम आदमी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक नहीं लगाई है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि 10 मई को सुबह 11 बजे तक बग्गा को गिरफ्तार नहीं करेंगे।





मुझे खुशी की तजिंदर को राहत मिली: पीपी सिंह
अदालत के फैसले को लेकर बग्गा के पिता पीपी सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि तजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है। वे (पंजाब सरकार) उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं। वे एफआईआर करते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी। कल बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक कश्मीरी पंडितों पर दिए गए अपने बयान पर केजरीवाल माफी नहीं मांग लेते। बग्गा ने पंजाब पुलिस की शुक्रवार की कार्रवाई की गैर-कानूनी करार दिया है। उनका आरोप था कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया है।

बग्गा की गिरफ्तारी के लिए हर जुगत अपना रही थी पंजाब पुलिस
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले तक शनिवार देर रात बग्गा की गिरफ्तारी पर सस्पेंस जारी रहा। कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस की टीम किसी भी समय बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम रविवार को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए फिर से दिल्ली पहुंचने वाली थी। इस बार पंजाब पुलिस कानूनी तौर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही थी। इसके लिए कोर्ट के अरेस्ट वारंट के साथ अन्य तमाम कानूनी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे थे। पंजाब पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक दूसरे प्रदेश से बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब लाने में इस बार कोई दिक्कत न हो।

Web Khabar

2009 से लगातार जारी समाचार पोर्टल webkhabar.com अपनी विशिष्ट तथ्यात्मक खबरों और विश्लेषण के लिए अपने पाठकों के बीच जाना जाता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
इस बार पंचक में शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र, भक्तों के लिए साबित होंगे फलदायी अच्छी जिंदगी जीने के लिए फॉलो कीजिए ये मंत्र… अपनी सास की लाड़ली हैं ये अभिनेत्रियां गर्मी के मौसम में हनीमून के लिए ये जगह हैं अच्छी ऑफिस में बिना टेंशन के ऐसे करें काम…