
ताजा खबर: नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला (Bollywood actress Juhi Chawla) 5जी नेटविर्कंग (5G networking) के खिलाफ दायर याचिका को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई हैं। दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए actress को बड़ा झटका दिया है। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना (20 lakh fine) भी ठोंक दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई ठोस कारणों का हवाला नहीं दिया गया था, 5जी तकनीक 5G technology() वाली याचिका को बेवजह ही लगाया गया था।
जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया (legal process) का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने इस वजह से याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस याचिका को लगाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद किया। दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस याचिका को सिर्फ पब्लिसिटी publicity() के लिए दायर किया गया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से कहा है कि वह सुनवाई के दौरान बाधा डालने वाले (गाना गाने वाले) शख्स की पहचान करे और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट ने Juhi Chawla की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि इस याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है, बाकी सब कयासों और संशय पर आधारित है। दरअसल, 5G Testing को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ इसके फायदे गिना रहे हैं तो कुछ का मानना है कि इसकी टेस्टिंग बेहद हानिकारक हो सकती है। इन सबके बीच बीते दिनों एक्ट्रेस जूही चावला ने देश में 5जी टेस्टिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
जूही का कहना था कि तमाम रिसर्च में ये सामने आया है कि आरएफ रेडिएशन (RF radiation) बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। ये रेडियेशन्स इंसानों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे में सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि इसी टेस्टिंग से किसी भी जीव-जंतु को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। जब तक ये पूरी Research के साथ प्रमाणित ना हो जाए कि आरएफ रेज से किसी को नुकसान नहीं होगा तब तक भारत में इसके इस्तमाल पर रोक लगानी चाहिए।