ताज़ा ख़बर

सीरम ने कहा- फाइजर-मॉडर्ना की तरह मिले सभी कंपनियों को कानूनी सुरक्षा, एक जैसे बनाए जाए नियम

ताजा खबर : पुणे। कोविशील्ड वैक्सीन covishield vaccine() की मैन्यूफैक्चरर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (Serum Institute of India) ने भी सरकार से क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट की मांग की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर विदेशी वैक्सीन (foreign vaccine) कंपनियों फाइजर (pfizer) और मॉडर्ना (Moderna) को क्षतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है तो इसी तरह से सभी वैक्सीन कंपनियों (vaccine companies) को कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा और हर्जाने की छूट मिलनी चाहिए। बता दें कि सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को कहा था कि भारत में फाइजर और माडर्ना को क्षतिपूर्ति देने में ‘कोई समस्या नहीं है।’

Serum Instituteने कहा कि अगर विदेशी कंपनियों के लिए यह सुविधा हो सकती है तो घरेलू कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी भी वैक्सीन निर्माता कंपनी (vaccine manufacturing company) को इस तरह की कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा नहीं दी है। हालांकि pfizer और Moderna ने देश में वैक्सीन सप्लाई के लिए सरकार के आगे यह शर्त रखी है।

फाइजर-मॉडर्ना को मिल सकती है यह सुविधा
वहीं बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) की ओर से एक बयान में कहा गया है कि कई देशों ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को इस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं और भारत को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। सूत्रों ने जानकारी दी थी कि अगर विदेशी कंपनियां आपातकालीन इस्तेमाल (emergency use) की मंजूरी के लिए आवेदन करती हैं तो इस तरह की सुविधा दी जा सकती है।





सीरम की मांग, विदेशी या घरेलू सभी कंपनियों को मिले ये छूट
सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों ने बताया कि अगर विदेशी कंपनियों को किसी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे से छूट मिल रही है तो Serum Institute को भी इससे छूट मिलनी चाहिए। कंपनी ने आगे कहा कि सिर्फ सीरम ही क्यों देश में वैक्सीन बनाने वाली संभी कंपनियों को इससे छूट मिलनी चाहिए।

डीसीजीआई ने लोकल ट्रायल के प्रावधान से दी छूट
बता दें कि हाल ही में भारत दवा नियामक DCGI देश में वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए यहां के लोकल ट्रायल से छूट दे दी है। अब नए नियम के मुताबिक, अगर किसी विदेशी कंपनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन या बड़े देशों के दवा नियामक संस्था की ओर से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी होगी तो उन्हें भारत में अलग से ट्रायल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।

Web Khabar

वेब खबर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button