दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की लताड़: कोवैक्सीन की दूसरी खुराक उपलब्ध नहीं करा सकते थे तो क्यों खोले टीकाकरण केन्द्र

ताजा खबर: नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) में टीके की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार (kejriwal government) को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कोवैक्सीन (covaccine) की कमी के बावजूद खोले गए ढेर सारे टीकाकरण केंद्रों (vaccination centers) को लेकर भी सवाल पूछे। कोर्ट ने सरकार से कहा, यदि आप covaccine की दूसरी खुराक लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाए तो इसने जोर-शोर से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किया गया। आगे अदालत ने ये भी पूछा कि, क्या आप covaccine की पहली खुराक लेने के बाद छह सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले लोगों को दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं।
दिल्ली high Court ने बुधवार को कहा कि यदि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में covaccine की दोनों खुराक मिल जाएंगी, तो जोर-शोर से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को नोटिस जारी किए और उससे यह बताने को कहा कि क्या वह कोवाक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को छह सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में covaccine और coveshield की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया।