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दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका,कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। जिसकी वजह से अब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने वाले है।

निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है। दरअसल, आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों की चिंता जाहिर की है। अदालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं है। वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।

फरवरी से जेल में बंद है सिसोदिया

दरअसल, मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं जो फरवरी महीने से जेल में बंद हैं। जस्टिस दीनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि वो प्रभावशाली स्थिति में है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं, पिछली सुनवाई में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने की याचिका का विरोध किया था। जिसके बाद अदालत ने 11 मई को इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

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