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सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र का जवाब: कोरोना मृतकों के परिजनों को नहीं दे पाएंगे 4-4 लाख, दिया यह हवाला

ताजा खबर: नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण (corona infection) मरने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक रूप से मदद के लिए चार-चार लाख रुपए दिए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केन्द्र सरकार (central government) ने अपना जवाब दाखिल किया है। केन्द्र ने दायर याचिका (filed petition) में कहा है कि महामारी की वजह से मरने वालों के परिवारों को चार-चार लाख दे पाना संभव नहीं है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून (disaster management law) में केवल भूकंप, बाढ़ जैसी अन्य आपदाओं पर ही मुआवजा देने का नियम बनाया गया है। सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा।

केंद्र सराकर ने दाखिल हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है तो इससे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड (SDRF) का सारा पैसा यहीं खर्च हो जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर सारा पैसा खर्च हो जाता है तो फिर कोविड-19 (Covid-19) से निपटने और तूफान-बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए SDRF के पास फंड की कमी हो जाएगी। सरकार की ओर से दलील गई है कि महामारी के इस दौर में सरकार को पैसे की जरूरत है।





बता दें कि पिछले दिनों कोविड (Covid) से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोट में एक याचिका दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (National Disaster Management Authority) की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें आपदा की वजह से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया है कि ये नियम भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है।

सरकार ने कोर्ट में बताया, 2019-20 में SDRF के जरिए राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा 35% फंड का इस्तेमाल कर सकती थीं, लेकिन महामारी के दौर में 2020-21 में इस लिमिट को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि “22।12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स (health care workers) को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया है। इसके लिए बीमा कंपनियों को 442.4 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। केंद्र के हलफनामे के मुताबिक, नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए कोविड-19 से निपटने के लिए 2019-20 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 1,113।21 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए गए थे। इसके अलावा कोविड-19 (Covid-19) इमरजेंसी रिस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8,257।89 करोड़ रुपए दिए गए।

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