अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका: विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर 12 तक भेजा ईडी की कस्टडी में
मुंबई। 100 करोड़ हर महीने वसूली (100 crores every month recovery) के आरोप में फंसे महराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) को आज बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने बड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत (special court) के आदेश को खारिज किया, उन्हें 12 नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट का यह आदेश देशमुख के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि कल ही विशेष अदालत ने देशमुख की ईडी को और हिरासत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था और दो हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को एक विशेष अदालत को बताया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देश पर मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने पद पर रहते हुए बार मालिकों से रिश्वत” एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईडी ने कहा कि देशमुख ने एक अन्य व्यक्ति को मुंबई में बार और आर्केस्ट्रा मालिकों की सूची सौंपने के लिए कहा था।
अनिल देशमुख की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रहीं हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के बाद अब CBI भी देशमुख के कस्टडी की मांग करेगी। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के आरोप में ईडी ने अनिल देशमुख को पिछले हफ्ते एक नवंबर को 12 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन जां एजेंसी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई और गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व मंत्री ने मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को छोड़ दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते राहत नहीं मिलने के बाद वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए। यहां की एक विशेष अवकाश अदालत ने मंगलवार को उन्हें छह नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
बता दें कि जांच एजेंसी ने अप्रैल में अनिल देशमुख के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं, ईडी ने आरोप लगाया है कि देशमुख ने राज्य का गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए।