ज्ञानवापी मामले में तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति द्वारा लगाई गई है। याचिका में समिति की ओर से तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। जिस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामले को देखने के बाद इस सुनवाई की जाएगी।
चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक हम इस फाइल को नहीं देख लेते तब तक इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते। फाइल देखने के बाद ही सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर अर्जी को लेकर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि इस मामले में हम कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हम तत्काल कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। हम इस मामले की लिस्टिंग कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले से जुड़ी फाइलों को हमने पढ़ा नहीं है। उनके अध्ययन के बाद ही कोई आदेश जारी किया जा सकता है।
जिस पर सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सीजेआई की अगुआई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई।
अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने उखक के सामने कहा कि आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए। कम से कम मामले पर यथस्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करें। हालांकि इसके बाद सीजेआई रमन्ना अपने रुख पर कायम रहें और उन्होंने कहा कि हमने पेपर नहीं देखा है। बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।