मध्यप्रदेश

मप्र को कोरोना का डर हुआ खत्म, शिवराज सरकार ने किया यह बड़ा ऐलान

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने कोरोना टीकाकरण (corona vaccination) और कोरोना को रोकने के लिए लगाई पाबंदियों को लेकर बुधवार को बड़ा ऐलान किया। कोरोना समीक्षा (corona review) बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने मप्र 25 दिसंबर तक कोरोना के खिलाफ 100 फीसदी टीकाकरण (100% vaccination) हासिल कर लेगा। वहीं उन्होंने इस दौरान कोरोना महामारी (corona pandemic) को रोकने के लिए लगाए गए संभी प्रतिबंधों को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया।

शिवराज ने कहा कि मप्र में संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से भी कम हैं, इसलिए सभी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। साथ उन्होंने मास्क को नियमित तौर लगाने की भी हिदायत दी। इसकी जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Medical Education Minister Vishwas Sarang) नेकहा मप्र में अब कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। शादी-ब्याह (marriage) से लेकर सामाजिक, धार्मिक आयोजनों में लोगों की संख्या को लेकर सीमा भी हटाई जाएगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी (Health Minister Dr. Prabhuram Choudhary) और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि सभी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जा रहा है।

कुछ बिंदुओं में सावधानी बरतते हुए कुछ नियमों के पालन आवश्यक होंगे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में सेकंड डोज को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य किए गए हैं। इसी तरह मेलों में दुकान लगाने वालों, सिनेमा देखने जाने वालों, सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वालों के लिए भी दोनों डोज की अनिवार्यता के नियम बनाए गए हैं।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा, राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के साथ-साथ दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। कोविड-19 (COVID-19) के कारण कई पीडीएस दुकानदारों (pds shopkeepers) की मौत हो गई, इसलिए हम जोखिम नहीं लेना चाहते। हमने दोनों खुराक लेने के लिए पर्याप्त समय दिया है। उन्होंने कहा, “हम 31 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा करेंगे। नो राशन नो टीकाकरण अभियान का मूल उद्देश्य लोगों को कोविड 19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है।”

सरकार ने ये छूट दी, नियमों का पालन भी जरूरी रहेगा

  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे।
  • चल समारोह निकल सकेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे।
  • रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू अब नहीं लगेगा।
  • सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% क्षमता पर खुल सकेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे।
  • मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों।
  • हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं और समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है।
  • सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज और दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी हो।
  • मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।

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