मध्यप्रदेश

मंत्री भूपेंद्र सिंह का खुलासा : ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की सरकार ने विस और हाईकोर्ट में बोला था झूठ

भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने के मामले में सियासत गर्म होती जा रही है। अब शिवराज सरकार में नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Urban Development Minister Bhupendra Singh) ने कांग्रेस (Congress) पर नया आरोप लगाया है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार (Congress’s then government led by Kamal Nath) ने OBC वर्ग के आरक्षण के नाम पर विधानसभा सहित राज्य के उच्च न्यायालय (high Court) में भी असत्य जानकारी दी थी। सिंह ने सबूत के साथ यह तथ्य उजागर किया। सिंह ने कहा कि इस झूठ के चलते ही उच्च न्यायालय ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। सिंह ने मांग की कि इस धोखे के लिए कांग्रेस को राज्य की ओबीसी आबादी से माफी मांगना चाहिए।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया के समक्ष कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा विधानसभा (Assembly) में प्रस्तुत किये गए ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक (OBC Reservation Amendment Bill) की प्रति प्रस्तुत की। सिंह ने बताया कि इस विधेयक में कांग्रेस की सरकार ने लिखा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की कुल जनसंख्या 27 प्रतिशत है। सिंह ने कहा कि वास्तव में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 51 प्रतिशत है। कांग्रेस ने इस तथ्य को लेकर विधानसभा में प्रस्तुत विधेयक में असत्य जानकारी दी।

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में यह विधेयक गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर दिया। इस पार्टी की तत्कालीन सरकार ने हाई कोर्ट में भी यही गलत जानकारी दी। क्योंकि तत्कालीन सरकार की ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की कोई मंशा ही नहीं थी, इसलिए ऐसा किया गया। सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए कोई जरूरी तैयारी नहीं की थी। चूंकि कोर्ट में यह असत्य कथन किया गया कि ओबीसी वर्ग की जनसंख्या केवल 27 फीसदी है, इसलिए कोर्ट ने भी शत-प्रतिशत आबादी को आरक्षण देने पर रोक लगा दी।

सिंह ने कहा कि कांग्रेस की उस समय की सरकार ने इस आरक्षण की दिशा में कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई। उस समय के एडवोकेट जनरल (Advocate General) एक भी बार सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण पर रोक लगाने के खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं की। इस तरह इस पार्टी ने ओबीसी वर्ग को गुमराह किया है। उन्होंने मांग की कि इस धोखे के लिए कांग्रेस को प्रदेश में ओबीसी वर्ग से माफी मांगना चाहिए।

सिंह ने दोहराया कि राज्य में शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए सभी प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बुधवार को उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में मुख्यमंत्री के आग्रह पर सॉलिसिटर जनरल वर्चुअल तरीके से जुड़े और राज्य के महाधिवक्ता ने स्वयं कोर्ट में प्रस्तुत होकर इस सुनवाई को अंतिम मानते हुए ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का अनुरोध किया। सिंह ने कहा कि 20 सितंबर को कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार इस दिशा में आवश्यकता के अनुसार कदम उठाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार इस आरक्षण को दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। इसके चलते ही चौहान ने राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। यह आयोग राज्य का दौरा कर पिछड़ा वर्ग की स्थिति और आवश्यकताओं सहित सभी तथ्यों का अध्ययन करेगा। इस आधार पर तैयार होने वाली रिपोर्ट के अनुरूप सरकार ओबीसी वर्ग के कल्याण के और भी अधिक कार्यक्रम तैयार कर उनका पूरी तरह अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी।

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