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बेटे पर सवाल हुआ तो भड़के केन्द्रीय मंत्री मीडियाकर्मियों से की अभद्रता, तत्काल प्रभाव से दिल्ली हुए तलब

लखनऊ। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra Teni) एक बार फिर से विवादों में हैं। दरअसल मिश्र लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में मदर चाइल्ड केयर सेंटर (Mother Child Care Center) में आक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे तभी कुछ पत्रकारों ने तिकुनिया कांड (tikuniya scandal) के मुख्य आरोपी उनके बेटे आशीष मिश्र पर हत्या की साजिश (conspiracy to murder ashish mishra) संबंधी धाराएं बढ़ाने पर सवाल कर दिया तभी वह भड़क गए। और पत्रकारों को गालियां (abusing journalists) देने लगे। मौके पर मौजूद एक टीवी पत्रकार (TV reporter) के हाथों से उन्होंने माइक (mike) झपट लिया और फोन बंद करने के लिए कहा।

मिश्र यह भी कहा कि इस मामले में एक बेकसूर व्यक्ति को फंसाया गया है। बुधवार को जब पत्रकारों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से SIT रिपोर्ट से सवाल पूछा तो  उन्होंने कहा, ‘जाकर एसआईटी से पूछो, ये तो तुम्हारे मीडिया वाले हैं न, इन्हीं सा#& ने एक निर्दोष आदमी को फंसाया है, शर्म नहीं आती है, कितने गंदे लोग हैं, क्या जानना चाहते हो… SIT से नहीं पूछे..’।

हालांकि अब उनको पत्रकारों अभद्रता करना महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है और दिल्ली हाईकान ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली तलब कर लिया। बताया जा रहा कि वे शाम 5.35 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं जो वीडियो सामने आया है, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकार पर हाथ उठाने (hand on journalist) की भी कोशिश की, लेकिन साथ में खड़े लोगों ने रोक लिया. इसके बाद फिर अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों को गाली दी।

इस बीच लोकसभा में एक बार फिर से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने का मुद्दा उठा है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी ट्वीट कर कहा, धर्म की राजनीति करते हैं, आज राजनीति का धर्म निभाइए, यूपी गए ही हैं तो मारे गए किसानों के परिवारों (farmers’ families) से मिलकर आइए। अपने मंत्री को बर्खास्त ना करना अन्याय है, अधर्म है!ह्ण बुधवार को उन्होंने लोकसभा में इस मामले पर चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव भी दिया। हालांकि हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

आशीष समेत सभी आरोपियों पर धारा 307 भी लगी
मामले की जांच कर रहे एसआईटी के इंस्पेक्टर विद्या राम दिवाकर ने अपनी जांच में लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा 279, गंभीर चोट पहुंचाने की धारा 338 और गैर इरादतन हत्या की धारा 304अ को खारिज कर आरोपीयों पर हत्या का प्रयास 307, खतरनाक हथियारों से लैस होकर चोट करने की धारा 326, एक प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम देने की धारा 34, और लाइसेंसी असलहा के दुरुपयोग की धारा 3/ 25 / 30 आर्म्स एक्ट को शामिल करने की कोर्ट में अर्जी डाली थी। सीजेएम ने सुनवाई के बाद इन नई धाराओं को मंजूर करते हुए सभी आरोपियों का वारंट बनाया है।

क्या है मामला
लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच अधिकारी की अर्जी पर कोर्ट ने मंगलवार को सभी आरोपियों पर हत्या गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा को हटाकर एक राय होकर हत्या का प्रयास और लाइसेंस असलहे के दुरुपयोग की धारा को मंजूरी दे दी है।

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