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बिहार में पत्रकार के 14 हत्यारों को उम्रकैद 

समस्तीपुर । बिहार के समस्तीपुर जिले (Samastipur District of Bihar) की एक अदालत ने वर्ष 2008 में पत्रकार विकास रंजन (Journalist Vikas Ranjan) की हत्या मामले में 14 दोषियों को बुधवार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी।
रोसड़ा अनुमंडलीय अदालत के न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजीव रंजन सहाय ने रंजन की हत्या मामले में स्वयंवर यादव, उमाकांत चौधरी, विधान चंद्र राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू कुमार, प्रियरंजन उर्फ टीनू सिंह, मनोज कुमार चौधरी, मनिंदर कुमार चौधरी, राम उदय राय, संतोष आनंद सिंह, मोहन यादव, कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, संजीव राय, राजीव राय एवं बबलू सिंह को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।
एक हिंदी दैनिक के संवाददाता रंजन की 25 नवंबर 2008 की शाम करीब सात बजे सशस्त्र अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी ।  उस समय वो अपने दैनिक अखबार के कार्यालय से निकलकर घर जा रहे थे । इस दौरान रास्ते में पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग (Firing) कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था ।
अपर लोक अभियोजक राम कुमार ने बताया कि अदालत ने इन सभी आरोपियों को 15 सितंबर को दोषी करार दिया था ।
पिता ने जताई फैसले पर खुशी कोर्ट के फैसले पर रंजन के पिता फुलकांत चौधरी (Phulkant Chaudhary) ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा- ’13 वर्ष बाद अपने बेटे के हत्यारों को सजा होते देख मुझे खुशी हो रही है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कानून ने अपना काम किया। न्यायालय ने मेरे बेटे के हत्यारों को दोषी करार देते हुए उन्हें सजा दी।’ वहीं, उनके वकील हीरा कुमारी ने फैसला सुनाए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- ‘न्यायालय का यह फैसला सही है।’

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