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भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका: SC का ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार, कही यह बात भी

धार/नई दिल्ली। धार की ऐतिहासिक भोजशाला पर चल रहे एएसआई सर्वे के मामले में सोमवार को मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। बता दें कि भोजशाला में चल रहे सर्वे पर रोक लगाने मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्ष द्वारा मांग की गई थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एएसआई सर्वे के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई फैसला न लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां ऐसी कोई फिजिकल खुदाई न की जाए जिससे धार्मिक चरित्र को नुकसान पहुंचे। सर्वे चलता रहे लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई न हो जिससे धार्मिक ढांचे में बदलाव आ जाए। गौरतलब है कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच के 11 मार्च के साइंटिफिक सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बेंच ने केन्द्र-मप्र सरकार और एएसआई को जारी किए हैं नोटिस
इस पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और पीके मिश्रा की बेंच ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, एएसआई और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। बेंच ने कहा कि चार हफ्ते में जवाब के लिए नोटिस जारी किया जाए। सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कोई फैसला न लिया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विवादित परिसर में ऐसी कोई भौतिक खुदाई नहीं होगी, जिससे उस परिसर का चरित्र बदलता हो।

22 मार्च से शुरू हुआ था सर्वे का काम
बता दें कि 22 मार्च को धार की भोजशाला का सर्वे कार्य शुरू हुआ था। ज्ञानवापी की तर्ज पर यह सर्वे शुरू किया गया। वैज्ञानिक प्रणाली से किए जा रहे रहे सर्वे के तहत अब तक 10 दिन का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं आज 11वें दिन भी सर्वे का कार्य जारी रहा। वरिष्ठ एएसआई अधिकारी सुबह सात बजकर 55 मिनट पर विवादित स्थल पहुंचे। पुलिस ने सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है। सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सामने आया है।

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