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रेव में पार्टी में शामिल शाहरुख के बेटे आर्यन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने एक दिन लिए भेजा एनसीबी की कस्टडी में

मुंबई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में रेव पार्टी का भंडाफोड़ (rave party busted) किया था। जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (bollywood actor shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) समेत कई को NCBने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) और मुनमुन धमेचा (munmun dhamecha) को एक दिन की एनसीबी कस्टडी (NCB Custody) दी। अब केस की सुनवाई कल होगी।

एनसीबी ने कोर्ट से 2 दिन की यानि 5 अक्टूबर तक आरोपियों को हिरासत में रखने की मांग की थी। उसने कोर्ट को बताया कि उन्हें आगे की जांच करनी है इसलिए हिरासत दी जाए। सूत्रों ने बताया कि आर्यन खान को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 27 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आर्यन समेत तीनों आरोपियों को मुंबई के जेजे अस्पताल (JJ Hospital) ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण (medical tests) कराया गया।

एनसीबी की तरफ से सरकारी वकील अद्वैत सेठना (Public Prosecutor Advait Sethna) ने कहा कि हमें ड्रग्स सप्लायर (drugs supplier) और पेडलर्स के लिंक का पता लगाना है और कुछ वॉट्सऐप चैट (whatsapp chat) मिले हैं। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे Satish Manshinde() ने कहा कि आर्यन को पार्टी आयोजक ने आमंत्रित किया था। बोर्डिंग के वक्त आर्यन के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ था।

दरअसल, एनसीबी को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर रेव पार्टी को लेकर बड़ी टिप मिली थी। जिसके बाद टीम ने पूरी तैयारी के साथ आपरेशन किया था, जिसमें NCB की टीम पैसेंजर बनकर शामिल हुई थी। तब जाकर पता चला कि इस पार्टी में लोग अलग-अलग तरीके से ड्रग्स झुपाकर ला रहे हैं। पार्टी में रेड के दौरान एनसीबी ने 8 लोगों को हिरासत में लिया था।

अठावले ने की सख्त सजा देने की मांग

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Union Minister Ramdas Athawale) ने क्रूज में ड्रग्स पार्टी करने वाले आर्यन खान व अन्य आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी गलत कार्यों में शामिल हो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए।

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